Admission Procedure

प्रवेश के नियम

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य है।
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2. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
(1) स्थानांतरण प्रमाण पत्र
(2) अंकसूची (अंतिम परीक्षा दो प्रतियां)में स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि/ फोटो स्टेट कापी।
(3) चरित्र प्रमाण पत्र नियमित छात्रों को पूर्व के प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वाध्यायी छात्रों के लिए किन्हीं दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें।
(4) प्रवजन प्रमाण पत्र की मूल प्रति गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर परिसीमा के बाहर से आये छात्रों के लिए।
(5) अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(6) पासपोर्ट आकार के दो फोटो।
(7) जाति प्रमाण पत्र केवल अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।
(8) जन्म तिथि प्रमाण पत्र इसके लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि मान्य होगी ।

नोट: 

1. अनुत्तारिर्ण, पूरक तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षा मे नकल करते पकडे़ गये छात्रा ंे को महाविद्यालय मे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेश सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसका दायित्व छात्र का होगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।
3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।
4. छात्र का आचरण अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अपात्र घोषित कर सकते हैं।
5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्र का प्रवेश स्थाई समझा जायेगा। महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द कर दे।
6. जिस छात्र का प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र/परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा। इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिए।
7. आवेदन पत्र में छात्र का नाम सही होना चाहिये जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र या अंकसूची में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र /छात्रा को पांच रूपये के नान ज्युडिशियल स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ पत्र देकर नत्थी करना होगा।
8. छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाये स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।
9. छत्तीसगढ़ षासन उच्च षिक्षा विभाग से प्राप्त प्रवेष नियमों का पालन किया जावेगा ।